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NEET UG 2024 को लेकर बड़ा अपडेट….इतने कैंडिडेट्स को फिर से देनी होगी परीक्षा…स्कोरकार्ड किये जाएंगे रद्द…SC का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट मामले सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब करीब 1563 प्रतिभागी ​विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। जिनकी फिर से 23 जून को दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके नतीजे 30 जून को जारी किए जाएंगे।

  • NEET UG 2024 से जुड़ी बड़ी खबर
  • 1563 छात्रों को देना होगी फिर से परीक्षा
  • सभी के स्कोरकार्ड किये जाएंगे रद्द
  • NEET UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • सुनवाई के दौरान SC का काउंसलिंग पर रोक लाने से इनकार

बता दें नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाओं को दायर किया गया था। इन 3 याचिकाओं पर आज गुरुवार 13 जून को कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि करीब 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र सरकार कीे ओर से यह भी कहा कि इन सभी 1563 कैंडिडेट्स को फिर से दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा। जिसके रिजल्ट 30 जून को जारी किये जाएंगे। जिससे जुलाई की 6 तारीख से प्रारंभ होने वाली कॉउंसलिंग पर इसका कोई असर नही पड़ेगा।

1563 कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प

अधिवक्ता जे साई दीपक ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने और अनुचित तरीके अपनाने के खिलाफ हैं। यह भी कहा कि कोर्ट में लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है। अन्यथा यह पूरी तरह से असफल हो जाएगा। वहीं एनटीए की ओर से वकील कनु अग्ररवाल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और कहा 12 जून को हुई बैठक के बाद एक अहम निर्णय लिया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि समिति का विचार है कि 1563 कैंडिडेट्स को NEET परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। 1563 कैंडिडेट्स को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड भी रद्द कर दिए जाएंगे। इन सभी कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ऐसे में जो कैंडिडेट्स फिर से आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होंगे ऐसे कैंडिडेट्स को बिना प्रतिपूरक अंक के परीक्षा देना होगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जब आप कहते हैं कि कैंडिडेट्स के पास उपस्थित नहीं होने और कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड रद्द करने का विकल्प है तो कुछ विसंगति है। वहीं वकील कनु अग्ररवाल ने कहा जो कैंडिडेट्स उपस्थित नहीं होंगे। उनके पास प्रतिपूरक अंक के बिना उनके मूल अंक होंगे। लेकिन 1563 कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गय है कि NEET UG 2024 के 1563 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है।इन्हे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन 1563 कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है।

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